आस्था
Monday, June 08, 2020
थाना डुमरियागंज पर क्षेत्राधिकारी व उप-जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा गोष्ठी का आयोजन कर सरकार के नये निर्देशों की जानकारी दी गयी
सिद्धार्थनगर -
कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में धार्मिक/पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP/गाइड-लाइन के सम्बन्ध में जनपदवासियों को जाकरूक करने हेतु श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 08-06-2020 को थाना डुमरियागंज पर क्षेत्राधिकारी व उप-जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा गोष्ठी का आयोजन थाना गया । जिसमें स्थानीय हिन्दू/मुस्लिम सम्प्रदाय के धर्म गुरूओं तथा सम्भ्रान्त व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी किये SOP/गाइड-लाइन के सम्बन्ध में दिये गए दिशा-निर्देश के बारे में विस्तार से बताया गया।
उन्होने कहा कि पू जा स्थलों के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं यथासंभव इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।सभी प्रवेश करने वाले लोग फेस कवर/ मॉस्क अवश्य पहने हुए हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जाए ।उपस्थति धर्म गुरुओं से अपील की कि धार्मिक/पूजा स्थलों पर माइक द्वारा श्रद्धालुओं को थोड़े-थोड़े समूह में प्रवेश करने व अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ ना लगने हेतु अपील की जाए । धार्मिक/पूजा स्थलों हेतु लाइन में लगे श्रद्धालुओं के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए, धार्मिक/पूजा स्थलों में प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रंथों आदि को किसी भी श्रद्धालुओं को स्पर्श ना करने दिया जाए। धार्मिक स्थल परिसर के अंदर व बाहर साफ-सफाई रखी जाए तथा लोगो को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु धार्मिक/पूजा स्थलों के बाहर पोस्ट चस्पा की जाए । इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया कि यदि किसी के द्वारा उपरोक्त बताए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी । उक्त गोष्ठी में श्री कृष्णदेव सिंह, प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज व थाना स्थानीय के अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें ।
कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में धार्मिक/पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP/गाइड-लाइन के सम्बन्ध में जनपदवासियों को जाकरूक करने हेतु श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 08-06-2020 को थाना डुमरियागंज पर क्षेत्राधिकारी व उप-जिलाधिकारी डुमरियागंज द्वारा गोष्ठी का आयोजन थाना गया । जिसमें स्थानीय हिन्दू/मुस्लिम सम्प्रदाय के धर्म गुरूओं तथा सम्भ्रान्त व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी किये SOP/गाइड-लाइन के सम्बन्ध में दिये गए दिशा-निर्देश के बारे में विस्तार से बताया गया।
उन्होने कहा कि पू जा स्थलों के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं यथासंभव इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।सभी प्रवेश करने वाले लोग फेस कवर/ मॉस्क अवश्य पहने हुए हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जाए ।उपस्थति धर्म गुरुओं से अपील की कि धार्मिक/पूजा स्थलों पर माइक द्वारा श्रद्धालुओं को थोड़े-थोड़े समूह में प्रवेश करने व अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ ना लगने हेतु अपील की जाए । धार्मिक/पूजा स्थलों हेतु लाइन में लगे श्रद्धालुओं के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए, धार्मिक/पूजा स्थलों में प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रंथों आदि को किसी भी श्रद्धालुओं को स्पर्श ना करने दिया जाए। धार्मिक स्थल परिसर के अंदर व बाहर साफ-सफाई रखी जाए तथा लोगो को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु धार्मिक/पूजा स्थलों के बाहर पोस्ट चस्पा की जाए । इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया कि यदि किसी के द्वारा उपरोक्त बताए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी । उक्त गोष्ठी में श्री कृष्णदेव सिंह, प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज व थाना स्थानीय के अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें ।