हमारे वेब चैनल को खबरें एवं विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें - 9454274470

LightBlog

Breaking

Sunday, May 27, 2018

समीक्षा क्राइम इण्डिया 24news

सत्येन्द्र उपाध्याय की रिपोर्ट 

 अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उसकी किए की सजा मिलती दिख रही है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2002 के जबरन वसूली मामले में दोषी करार दिया है।
कोर्ट में दिल्ली के व्यापारी ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्हें पांच करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल किया था। पीड़ित ने अबू सलेम समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिनमें से एक सज्जन कुमार सोनी की मौत हो चुकी है। रंगदारी न देने पर उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में फरवरी में प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद अबू सलेम ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बता दें कि अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है।
इससे पहले मामले में कोर्ट ने 27 मार्च को आखिरी दलील सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 जनवरी को सलेम ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ उपयुक्त सबूत नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी में सलेम के खिलाफ ताजा प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। सलेम के वकील ने दावा किया था कि इस मामले में सुनवाई के कारण उस आदेश का उल्लंघन हो रहा है जिसके तहत उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था।
अबु सलेम को 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस सहित विभिन्न मामलों में जमानत मिली हुई है। सलेम को 8 नवंबर 2013 को फिरौती के इस मामले में जमानत दे दी गई थी।

No comments: